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हत्या को दुर्घटना का रूप देने वाले मां बेटे को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

सतना। हत्या कर उसके साक्ष्य मिटाने के बहुत प्रयास किए गए पर अंत में हत्या के आरोपी पकड़ में आ ही गए। हत्या क्यों की यह पूछताछ के बाद पता चलेगा पर हत्या किसने की और किसने साक्ष्य मिटाने पर सहयोग किया यह बात सामने आ गई है। मृतक धीरेन्द्र सिह परिहार पिता बृजेन्द्र बहादुर सिह उम्र 45 वर्ष निवासी उमरी टिकरी टोला थाना रामपुर बाघेलान की पुलिस चौकी एसजीएमएच रीवा द्वारा जरिए मोबाईल व्हाटसप के माध्यम से मर्ग इटीमेशन प्राप्त होने पर मर्ग क्र. 50/25 धारा 194 बी.एन.एस.एस का कायम किया । मृतक धीरेन्द्र सिह परिहार पिता बृजेन्द्र बहादुर सिह उम्र 45 वर्ष निवासी उमरी टिकरी टोला थाना रामपुर बाघेलान की मृत्यु एस.जी.एम.एच रीवा मे दिनांक 05/03/25 को 12.16 पी.एम पर हुई थी जिसका शव पंचनामा पुलिस चौकी एस.जी.एम.एच रीवा के स.उ.नि.जी.सी. वाडिवा व्दारा किया जाकर फारेन्सिक मेडसिन विभाग के डियूटी डाक्टर व्दारा पी. एम कराकर शव वारिसानो को सुपूर्द किया गया। मृतक की लड़की के कथन एवं घटना स्थल मृतक की लडकी के कथन लेख किये गये एंव घटनास्थल के निरीक्षण से पाया गया कि दिनांक 04/03/25 को रात्रि मे मे मृतक धीरेन्द्र सिह ने अपने लडके आदर्श उर्फ निखिल सिह को डाटा था इसी कारण से दिनांक 05/03/25 को सुबह करीबन 05.00 बजे मृतक धीरेन्द्र सिह को सोते समय मृतक का लडका आदर्श उर्फ निखिल सिह निवासी उमरी ने अपने घर उमरी मे रखी कुल्हाड़ी से कमरे मे ही सिर मे मृतक धीरेन्द्र सिह को मारा जिससे सिर में गंभीर चोटे आई जो बोल नहीं पा रहा था, जिसे उपचार हेतु एस.जी. एम. एच रीवा ले जाने पर मृत्यु हो गई। मृतक का लड़का आदर्श उर्फ निखिल सिंह द्वारा अपने घर के लोगो को अपने पिता धीरेन्द्र सिह को आई चोट को एक्सीडेन्ट से चोट आना बताया था, तथा निखिल उर्फ आदर्श अपनी माँ के प्रयागराज से वापस आने पर पिता को कुल्हाड़ी से सिर में मारने की बात बताया था। तब मृतक की पत्नी व लड़का आदर्श उर्फ निखिल ने घर के कमरे मे पड़े खून को सफाई कर साक्ष्य को विलोपित किया गया व घटना को छिपाया गया। प्रथम दृष्टया आरोपी पाया गया मृतक धीरेन्द्र सिंह के पी. एम रिपोर्ट मे पी. एम कर्ता डाक्टर व्दारा मृतक की चोट हेड इन्जुरी एन्टीमार्टम सार्प पेनीट्रेटिंग एन्ड मोडीरेटली हैवी आब्जेक्ट होमोसाईडल से होना लेख किया गया है मर्ग की सम्पूर्ण जाँच मे आये साक्ष्य से आरोपी आदर्श उर्फ निखिल सिह एंव आरोपिया संतोष सिह के विरूद्ध प्रथमदृष्टया अपराध धारा 103, 238 3(5) बी.एन.एस. का घटित करना पाये जाने से आरोपीगण आदर्श उर्फ निखिल सिंह पिता धीरेन्द्र सिंह उम्र 19 वर्ष, संतोष सिंह पति धीरेन्द्र सिंह उम्र 41 वर्ष दोनो निवासी टिकुरी टोला उमरी थाना रामपुर बाघेलान जिला सतना के विरुद्ध दिनांक 24.05.2025 को अपराध क्र. 360 / 2025 पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। थाना की टीम द्वारा आरोपियों को दिनांक 25.05.2025 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपीगणों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया ।

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