
नई दिल्ली: दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में दिल्ली के लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने के लिए कैबिनेट की पहली बैठक में प्रस्ताव पारित कर दिया. साथ ही इसे दिल्ली में लागू करने के लिए आगे भेज दिया. इसके अनुसार, अब दिल्ली के लोगों को आयुष्मान योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से पांच लाख रुपये तक और दिल्ली सरकार की ओर से पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज कराने की सुविधा मिलेगी.आयुष्मान भारत योजना जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के नाम से भी जाना जाता है, इसे अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं किया था. इस वजह से इसको भाजपा ने चुनाव में मुद्दा बनाया था. इस योजना को केंद्र सरकार ने 2018 में निम्न आय वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सेवा के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू किया था. यह योजना प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का चिकित्सा कवरेज देती है. दिल्ली में इस योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का हेल्थ कवर मिलेगा.इस तरह ले सकते हैं योजना का लाभ: आयुष्मान योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में जाएं. सुनिश्चित करें कि आप जिस अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं, वह आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आता है. आप अस्पताल के हेल्प डेस्क से संपर्क करके या आयुष्मान भारत की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसकी पुष्टि कर सकते हैं.पहचान सत्यापन: अस्पताल के हेल्प डेस्क पर अपना आयुष्मान भारत कार्ड या कोई आधिकारिक रूप से जारी किया गया डॉक्यूमेंट दिखाएं. इसके बाद कर्मचारी आपकी पात्रता और दस्तावेजीकरण की पुष्टि करेंगे. पुष्टि होने के बाद आप अपनी चिकित्सा स्थिति के लिए कैशलेस इलाज प्राप्त कर सकते हैं. आपके क्लेम को अस्पताल और योजना प्रशासन द्वारा डायरेक्टली प्रोसेस किया जाएगा.ऑनलाइन जांचें पात्रता: लिस्टेड अस्पतालों की खोज करने या अपनी पात्रता की जांच करने के लिए आयुष्मान भारत की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या योजना की हेल्पलाइन का उपयोग करें. बता दें कि आयुष्मान भारत योजना के तहत उपचार केवल योजना में रजिस्टर्ड अस्पतालों में ही उपलब्ध है. लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका आयुष्मान भारत कार्ड या संबंधित दस्तावेज अपडेट हो.ये भी ले सकते हैं लाभ: नियमानुसार वरिष्ठ नागरिक AB-PMJAY के लिए पात्र हैं. भले ही वे केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के अंतर्गत आते हों. हालांकि, उन्हें इनमें से किसी एक का विकल्प चुनना होगा. आप एक ही समय में दोनों योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते. साथ ही अगर आप अपना पिछला सरकारी स्वास्थ्य बीमा सरेंडर कर देते हैं और AB-PMJAY चुनते हैं, तो आप पुरानी सरकारी स्वास्थ्य योजना में वापस नहीं जा पाएंगे. निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. 70 साल या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो.योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज: 70 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में नामांकन के लिए केवल आधार कार्ड की आवश्यकता है. आयुष्मान कार्ड के नामांकन और जारी करने के लिए आधार-बेस्ड ई-केवाईसी अनिवार्य है. इसके लिए सभी वरिष्ठ नागरिकों को एक अलग कार्ड मिलेगा, जिसे beneficiary.nha.gov.in पर जाकर प्राप्त किया जा सकता है. इसके लिए कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं है. लाभार्थी नामांकन के पहले दिन से ही उपचार प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं क्योंकि कवरेज तुरंत शुरू हो जाता है.