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मध्य प्रदेश में दुकानदारों को सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य, इंदौर से हो रही इसकी शुरुआत

इंदौर। शहर में विभिन्न स्थानों पर अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि अपराध पर काबू पाया जा सके। इन कैमरों की निगरानी भी की जाएगी और बंद होने पर तुरंत सूचित भी किया जाएगा। शुक्रवार को प्रदेश सरकार ने इंदौर के लिए सामुदायिक निगरानी सिस्टम को अनुमति देते हुए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया।नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इंदौर शहर में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए मप्र नगर पालिक निगम एक्ट 1956 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की उप विधियां बनाई गई हैं और उन्हें लागू किया गया है। बाद में यह प्रविधान अन्य महानगरों में भी लागू किया जाएगा। इसके बाद अब ऐसे स्थान जहां एक समय में 100 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने की संभावना है वहां सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। ऐसी सभी सभाएं और आयोजन जिसमें एक हजार या अधिक लोग है वहां भी सीसीटीवी लगाना होंगे। रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिन तक सुरक्षित रखना होगी। शहर में कैमरे लगाने से भीड़ भरे स्थानों पर निगाह रखी जा सकेगी। इसके साथ ही इससे अपराधों पर लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी।

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