
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक कड़ा फैसला लिया है. सरकार के फैसले के अनुसार, उन अधिकारियों और कर्मचारियों को अगले माह का वेतन नहीं दिया जाएगा, जिन्होंने अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण नहीं दिया है. मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि केवल उन्हीं कर्मचारियों को वेतन दिया जाए, जिन्होंने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का विवरण 31 अगस्त तक दर्ज करा दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने आईएएस और पीसीएस के बाद सभी वर्ग के अधिकारियों और कर्मियों के लिए चल-अचल संपत्ति का ऑनलाइन ब्योरा देना अनिवार्य किया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी शासनादेश में पहले 30 जून तक इसे अनिवार्य किया गया था। इसमें कहा गया था कि संपत्तियों का ब्योरा न देने वालों को पदोन्नति नहीं दी जाएगी। फिर मोहलत बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई।